Rajasthan Pashu Parichar Court Order: पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, जयपुर, 14 मई 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग में 6000 से अधिक पशु परिचर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश नॉर्मलाइजेशन फार्मूले (Z फॉर्मूला) को लेकर उठे विवाद के बाद दिया। कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) और पशुपालन विभाग को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को होगी।
राजस्थान पशु परिचर भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक: नॉर्मलाइजेशन फार्मूले पर उठे गंभीर सवाल
जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत 6000 से अधिक पशु परिचर पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश भर्ती में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले (Z फॉर्मूला) पर उठे सवालों के चलते दिया गया है। अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) और पशुपालन विभाग को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश हितेश पाटीदार और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट का पेपर अलग था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते कुछ शिफ्टों के उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ शिफ्टों से अत्यधिक चयन हुआ
Z फॉर्मूला को बताया गलत:
याचिकाकर्ताओं के वकील सारांश विज और हरेंद्र मील ने कोर्ट को बताया कि चयन बोर्ड द्वारा उपयोग में लाया गया Z फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है, और उसकी जगह P फॉर्मूले को उपयुक्त माना गया है।
पारदर्शिता पर सवाल:
एक और बड़ा मुद्दा यह रहा कि चयन बोर्ड ने कट-ऑफ मार्क्स घोषित किए बिना ही दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुला लिया। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं।
कोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। यह आदेश पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा।
भर्ती परीक्षा का विवरण:
पशु परिचर भर्ती परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। 17.53 लाख आवेदकों में से 10.52 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था।
अब सभी की निगाहें 2 जुलाई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। फिलहाल, हजारों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं और चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
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